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सुरक्षा

रेलवे सुरक्षा बलपश्चिम रेलवे

रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957 के तहत गठित एक वैधानिक बल है। यह संघ का एक सशस्त्र बल है।

*रेलवे संपत्ति की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।

*संघ के सशस्त्र बल के अन्य कार्यों को करने के लिए और भारतीय रेलवे अधिनियम, 1890 के तहत या केतहत एक रेल कर्मचारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए।"

*संभावित स्थितियों की पहचान करने के लिए जहां अपराध हो सकता है (रेलवे संपत्ति के खिलाफ, चाहे वहस्थिर, पारगमन या मोबाइल हो) और उपचारात्मक उपायों को प्रभावित करें।

*ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री-यात्रा और सुरक्षा को सुगमबनाना।

*महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्रों में पाए जाने वाले बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करें।

*भारतीय रेलवे की दक्षता और छवि को सुधारने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।

*शासकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और रेल प्रशासन के बीच एक सेतु का कार्य करें।

*इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सभी आधुनिक तकनीक, सर्वोत्तम मानवाधिकार प्रथाओं, प्रबंधन तकनीकों औरमहिला और बुजुर्ग यात्रियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए विशेष उपायों को सक्रिय रूप से अपनाएं।

*रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के तहत पंजीकरण और पूछताछ करना, अपराधियों कोपकड़ना और बाद की कानूनी कार्यवाही में भाग लेना।

आरपीएफ अधिनियम 1957 संशोधित 2003 की धारा 11 के अनुसार बल के सदस्यों के कर्तव्य:-

(ए) अपने वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसे कानूनी रूप से जारी किए गए सभी आदेशों का पालन करने और निष्पादित करने के लिए तत्काल।

(बी) रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की रक्षा और सुरक्षा के लिए,

(सी) रेलवे संपत्ति या यात्री क्षेत्र की आवाजाही में किसी भी बाधा को दूर करने के लिए।

(डी)रेलवे संपत्ति,यात्री क्षेत्र और यात्री की बेहतर सुरक्षा और सुरक्षा के लिए अनुकूल कोई अन्य कार्य करने केलिए।

लक्ष्य

हम करेंगे----------------

*रेल यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की रक्षा और सुरक्षा करना।

*संरक्षा,सुरक्षा सुनिश्चित करना और भारतीय रेल में यात्रीयों के विश्वास में वृद्धि करना ।

 

उद्देश्य

हम करेंगे----------------

*रेलवे यात्रियों, यात्री क्षेत्र और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा में अपराधियों के खिलाफ एक अथक लड़ाई जारी रखें।

*ट्रेनों, रेलवे परिसर और यात्री क्षेत्र से सभी असामाजिक तत्वों को हटाकर यात्री-यात्रा और सुरक्षा को सुगम बनाना।

*महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सतर्क रहें और रेलवे क्षेत्र में पाए जाने वाले बेसहारा बच्चों के पुनर्वास के लिए उचित कार्रवाई करें।

*भारतीय रेलवे की छवि और गुणवत्ता को सुधारने में रेलवे के अन्य विभागों के साथ सहयोग करना।

*राजकीय रेलवे पुलिस/स्थानीय पुलिस और रेलवे के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करना।

*इन उदश्यों के प्राप्ति हेतु समस्त आधुनिक टकनिकों का उपयोग,सर्वोतम मनवाधिकारों का पालन, प्रबंधकौशल तथा महिलाओं, बुजर्गों एवं बच्चों की सुरक्षा हेतु विशेष उपाय करना ।

 

रेलवे संपत्ति, रेलवे सामग्री आदि की चोरी और चोरी से संबंधित सूचना निम्नलिखित में से किसी भी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन या डाक द्वारा दी जा सकती है, ऐसी जानकारी को पूरी तरह गोपनीय माना जाएगा। सूचना को पुरस्कृत किया जाएगा यदि सूचना से पर्याप्त मात्रा में संपत्ति की वसूली होती है और अपराधियों को सजा मिलती है:-

क्र.स

नाम व् पदनाम

दूरभाष नंबर

ई- मेल

1.

श्री.पी. सी. सिन्हा, महानिरीक्षक एवं प्रधान मुख्या सुरक्षा आयुक्त, रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

27740988

pcsc@wr.railnet.gov.in

2.

श्रीराजीव कुमार यादव , उप-महानिरीक्षक एवं मुख्या सुरक्षा आयुक्त) ) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

22017308

csc@wr.railnet.gov.in

3.

श्री.धर्मराज राम,

सुरक्षा आयुक्त, ( मुख्यालय ) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

22017090

dycsc@wr.railnet.gov.in

4.

श्रीअमरेश सिन्हा,

स्टाफ अधिकारी (मुख्यालय) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

22263

socsc@railnet.gov.in

5.

श्री.एस.के.गंगोपाध्याय,सहायक सुरक्षा आयुक्त, ( यात्री सुरक्षा ) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

22264

ascps@wr.railnet.gov.in

6.

श्रीएम. के. खान ,

सहायक सुरक्षा आयुक्त ( विशेष आसूचना शाखा ) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट, मुंबई -४०००१३

23170

sibwrccg@gmail.com

7.

श्री नीरज कुमार   सहायक सुरक्षा आयुक्त (अपराध आसूचना    शाखा) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट मुंबई -४०००१३

22266


8.

जोनल सिक्यूरिटी कंट्रोल रूम ( प्रधान मुख्या सुरक्षा आयुक्त कार्यालय ) रेलवे सुरक्षा बल, पश्चिम रेलवे, चर्चगेट मुंबई -४०००१३

22280, 22265, 22039139

zscrwr@wr.railnet.gov.in

Øवरिष्ठ मण्डल सुरक्षा आयुक्त व मण्डल सुरक्षा आयुक्त की मण्डल के अनुसार सूची व फोन नंबर:

क्र.स

मंडल

नाम व् पदनाम

दूरभाष नंबर

1.

मुंबई

श्री. संतोष कुमार सिंह राठोड,

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त

23080700

2.

वड़ोदरा

श्रीराम शंकर सिंह ,

मंडल सुरक्षा आयुक्त

26502650

3.

अहमदाबाद

श्री. ए .इब्राहिम शरीफ,

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त

22205200

4.

रतलाम

श्री. मिथुन सोनी,

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त

235853

5.

राजकोट

श्री. पवन श्रीवास्तव,

मंडल सुरक्षा आयुक्त

2476762

6.

भावनगर

श्री. रामराज मीना,

वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त

2445620

प्र.मु.सु../.रे.के विदेश/घरेलू दौरे

नोट:- लोक प्राधिकारियों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा केत हत सक्रिय प्रकटीकरण का अनुपालन

वर्ष

यात्रा कहाँ की गई

यात्रा के दिन

कितने अधिकृत व्यक्ती गए थे

यात्रा परव्यय

2020

कोई नही

कोई नही

कोई नही

कोई नही

2021

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

12318 /-

01/02-12-2021

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

14418 /-

03/03-12-2022

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

13356 /-

03/04-03-2022

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

14838 /-

16/18-05-2022

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

16308 /-

22/24-08-2022

नई दिल्ली

दिन

स्वयं

17148/-

19/21-08-2022

लखनऊ

दिन

स्वयं

13737/-

27-09-2022

नई दिल्ली

1 दिन

स्वयं

17148/-

20/24-02-2023

जयपुर

4 दिन

स्वयं

13314/-

27/28-02-2023

भोपाल

2 दिन

स्वयं

16282/-

02/03-03-2023

नई दिल्ली

2 दिन

स्वयं

24076/-

09/12-04-2023

नई दिल्ली

4 दिन

स्वयं

13311/-

(यात्री सेवाए)

रेल सुरक्षा बल सहायता बूथ रेलगाड़ियोंस्थानीय अस्पतालोंहोटलोंपर्यटन स्थलों आदि के संचालन के बारे में जानकारी प्रदान करके यात्रियों को सेवा प्रदान करता है।

मंडल

रेलवे सुरक्षा बल सहायता बूथ

मुंबई

मुंबई सेंट्रल, चर्चगेट, बान्द्रा टर्मिनस.

रतलाम

रतलाम स्टेशन

अहमदाबाद

अहमदाबादस्टेशन

राजकोट

जामनगर स्टेशन

भावनगर

भावनगर टर्मिनस

*आरपीएफ की कानूनी शक्तियां

A) आरपीएफ अधिनियम 1957 के तहत शक्तियां (संशोधन 2003)

धारा 12 बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्तियाँ:-

बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तारी कर सकता है:

(i) कोई भी व्यक्ति, जो स्वेच्छा से चोट पहुँचाता है, या स्वेच्छा से चोट पहुँचाने का प्रयास करता है, या गलत तरीके से रोकता है या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या हमला करता है, हमला करने की धमकी देता है, या उपयोग करता है या धमकी देता है या आपराधिक बल का उपयोग करने का प्रयास करता है या ऐसे सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य के निष्पादन में बल का कोई अन्य सदस्य, या उसे ऐसे सदस्यों के रूप में अपने कर्तव्य का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के इरादे से या परिणाम में या उसके द्वारा कानूनी रूप से निर्वहन में किए गए या किए जाने का प्रयास किया गया कुछ भी ऐसे सदस्य के रूप में उसका कर्तव्य; या

(ii) कोई भी व्यक्ति जो चिंतित है या जिसके खिलाफ उसके संबंध में उचित संदेह मौजूद है, या जो परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति को छिपाने के लिए सावधानी बरतता है, जो यह मानने का कारण देता है कि वह इस तरह की सावधानी बरत रहा है। एक संज्ञेय अपराध करने के लिए जो रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों से संबंधित है।

(iii) कोई भी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में रेलवे की सीमा के भीतर अपनी उपस्थिति को छुपाने के लिए सावधानी बरतता हुआ पाया जाता है, जो यह मानने का कारण है कि वह रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की चोरी या नुकसान की दृष्टि से ऐसी सावधानी बरत रहा है।

(iv) कोई भी व्यक्ति जो संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है जिसमें रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों से संबंधित किसी भी कार्य को करने में लगे किसी भी व्यक्ति के जीवन के लिए आसन्न खतरा शामिल है या शामिल होने की संभावना है।

धारा 13 - वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति :-

 

1. जब भी बल के किसी सदस्य, जो वरिष्ठ रक्षक के पद से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि धारा 12 में निर्दिष्ट ऐसा कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है और यह कि तलाशी वारंट प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपराधी को अपराध के साक्ष्य से बचने या छिपाने का अवसर देता है, वह उसे रोक सकता है और उसके व्यक्ति और सामान की तुरंत तलाशी ले सकता है और, यदि वह उचित समझता है तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में उसके पास अपराध करने का विश्वास करने का कारण है।

2. उस कोड के तहत खोजों से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का प्रावधान, जहां तक ​​मई, इस धारा के तहत खोजों पर लागू किया जाएगा।

ख. रेलवे अधिनियम 1989 (संशोधित 2003) के तहत 01.07.2004 से शक्तियां

बल का कोई भी सदस्य निम्नलिखित अपराधों के लिए रेलवे अधिनियमों के प्रावधान का उल्लंघन करने वालों का पता लगा सकता है और उन पर मुकदमा चला सकता है।

I

I

धारा

137

बिना उचित पास या टिकट के कपटपूर्वक यात्रा करना।

II

धारा

138

बिना टिकट यात्रा करने के लिए अतिरिक्त शुल्क और किराए की वसूली।

III

धारा

139

किराया देने से इंकार करने वाले व्यक्तियों को हटाने की शक्ति।

IV

धारा

141

संचार के साधनों में अनावश्यक रूप से दखल देना ।

V

धारा

142

टिकटों के हस्तांतरण के लिए जुर्माना।

VI

धारा

143

टिकटों की अनधिकृत बिक्री के लिए जुर्माना।

II

I

धारा

144

अनधिकृत हॉकिंग और भीख मांगना।

II

धारा

145

नशे या उपद्रव।

III

धारा

146

रेल सेवक को उसकी ड्यूटी में बाधा डालना।

IV

धारा

147

अतिचार।

IV

धारा

153

जान-बूझकर या चूक से रेलवे द्वारा यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।

VI

धारा

154

यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में डालना।

III

I

धारा

155

आरक्षित डिब्बे में प्रवेश करना या आरक्षित डिब्बे में प्रवेश का विरोध करना।

II

धारा

156

ट्रेन की छत, सीढ़ियों या इंजन पर यात्रा करना।

III

धारा

157

पास या टिकट से बदलना या बिगाड़ना।

IV

धारा

159

वाहन चालकों या कंडक्टरों द्वारा रेल सेवकों के निर्देश की अवज्ञा

V

धारा

160

समपार फाटक खोलना या तोड़ना।

VI

धारा

161

मानवरहित समपार को लापरवाही से पार करना।

IV

I

धारा

162

महिलाओं के लिए आरक्षित कैरिज या स्थान में प्रवेश करना।

II

धारा

163

माल का गलत हिसाब देना।

III

धारा

164

रेलवे पर अवैध रूप से खतरनाक सामान लाना।

IV

धारा

165

रेलवे पर अवैध रूप से आपत्तिजनक सामान लाना।

V

धारा

166

सार्वजनिक सूचनाओं को विकृत करना।

VI

धारा

167

धूम्रपान।

V

I

धारा

172

नशा के लिए दंड।

II

धारा

173

बिना प्राधिकार के ट्रेन आदि का परित्याग।

III

धारा

174

ट्रेनों के संचालन में बाधा आदि।

IV

धारा

175

नियमों की अवहेलना कर लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना।

V

धारा

176

लेवल क्रॉसिंग में बाधा

उपरोक्त अपराधों के लिए इस प्रकार पकड़े/पहचाने गए और गिरफ्तार किए गए अपराधियों पर "अधिकृत अधिकारी" (मामले की जांच के बाद) द्वारा मुकदमा चलाया जाएगा।

रेलवे एक्ट प्रकरण

मंडलो के अनुसार वर्ष 2021-2022

2021

मण्डल

गिरफ्तार व्यक्ति

जुर्माना

जेल

गिरफ्तार व्यक्ति

दोषी व्यक्ति

मुंबई सेंट्रल

 61003

60118

21062537

42

वडोदरा

 15249

13798

3166400

5

अहमदाबाद

 13629

13051

3193130

2

रतलाम

 1220

11880

2479130

3

राजकोट

 6036

5093

661150

18

भावनगर

4825 

4039

701090

2

कुल

101962

107979

31263437 

72 

 2022

मण्डल

गिरफ्तार व्यक्ति

जुर्माना

जेल

गिरफ्तार व्यक्ति

दोषी व्यक्ति

मुंबई सेंट्रल

83016

82617

32138095

53

वडोदरा

26327

24647

4220660

5

अहमदाबाद

20179

20024

4347450

22

रतलाम

23339

23225

4932390

2

राजकोट

8254

7980

1292050

1

भावनगर

8081

7786

1418920

1

कुल

169196

166279

48349565

84

सारांश

वर्ष

गिरफ्तार व्यक्ति

जुर्माना

जेल

गिरफ्तार व्यक्ति

दोषी व्यक्ति

2021

       101962

107979

31263437 

72 

2022

169196

166279

48349565

84

आरपीएफ़ द्वारा पकड़े गए अवैध टिकट दलाल

वर्ष

कुल दर्ज प्रकरण

कुल गिरफ्तार व्यक्ति

कुल जप्त टिकट

जप्त टिकट की कीमत

बंदIRCTC यूझर आई डी

यात्रा शेष टिकट

यात्रा पूर्ण हुयी टिकट

यात्रा शेष टिकट

यात्रा पूर्ण हुयी टिकट

2021

684

734

3195

12068

5342831

16129948

3397

2022

629

761

7775

77283

18461215

307881787

81148

 

"रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम 1966" के तहत शक्तियां"

बल का सदस्य किसी व्यक्ति को पकड़/पता लगा सकता है

Øधारा 3-चोरी, बेईमानी से दुर्विनियोग या रेलवे संपत्ति के गैर कानूनी कब्जे के लिए शास्ति: जो कोई भी चोरी करता है, या बेईमानी से दुरूपयोग करता है या पाया जाता है, या किसी रेलवे संपत्ति के कब्जे में है, जिसके चोरी होने या गैरकानूनी तरीके से प्राप्त होने का संदेहास्पद रूप से संदेहास्पद साबित होता है, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर देता कि रेलवे की संपत्ति उसके कब्जे में वैध रूप से आई, दंडनीय होगा -

Ø(ए) पहले अपराध के लिए, कारावास के साथ, जिसकी अवधि पांच साल तक हो सकती है, या जुर्माना, या दोनों के साथ और अदालत के फैसले में उल्लिखित विशेष और पर्याप्त कारणों के अभाव में, ऐसा कारावास नहीं होगा एक वर्ष से कम हो और ऐसा जुर्माना एक हजार रुपये से कम नहीं होगा।

Ø(बी) दूसरे या बाद के अपराध के लिए कारावास के साथ एक अवधि के लिए जिसे पांच साल तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही जुर्माना और विशेष और पर्याप्त कारणों की अनुपस्थिति में अदालत के फैसले में उल्लेख किया गया है, ऐसा कारावास कम नहीं होगा दो साल से अधिक और ऐसा जुर्माना दो हजार रुपये से कम नहीं होगा।

Øस्पष्टीकरण: इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "चोरी" और "बेईमान दुर्विनियोग" का वही अर्थ होगा जो भारतीय दंड संहिता की धारा 378 और धारा 403 में क्रमशः उन्हें दिया गया है।

Øधारा 4 - अपराधों के लिए उकसाने, षडयंत्र या मिलीभगत के लिए सजा: जो कोई भी इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के कमीशन के लिए उकसाता है या साजिश करता है, या भूमि या भवन के किसी मालिक या कब्जाधारी, या ऐसे मालिक या अधिभोगी प्रभारी का कोई एजेंट उस भूमि या भवन का प्रबंधन, जो इस अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किसी अपराध में जानबूझकर मिलीभगत करता है, कारावास से, जिसे पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा।

Øस्पष्टीकरण: - इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "अबेट" और "षड्यंत्र" शब्दों के वही अर्थ होंगे जो भारतीय दंड संहिता की धारा 107 और 120ए में क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट हैं।

वर्ष 2019, 2020 और 2021 के लिए पश्चिमी रेलवे पर आरपीएफ का प्रदर्शन

रेलवे संपत्ति (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की संख्या

A.बुकसुदा सामान

वर्ष

कुल दर्ज मामले

कुल पकड़े गए मामले

चोरी हुयी सम्पत्ति की कीमत

बरामद सम्पत्तिकी कीमत

गिरफ्तार व्यक्ति

2021

 23

20

418450

380450

54

2022

25

21

660779

590499

98

 

B.  रेलवे सम्पत्ति

वर्ष

कुल दर्ज मामले

कुल पकड़े गए मामले

चोरी हुयी सम्पत्ति की कीमत

बरामद सम्पत्तिकी कीमत

गिरफ्तार व्यक्ति

2021

 276

 264

6080873

5870549

 775

2022

424

404

5616041

4891639

1075

 

C. बूक शुदा सामान + रेलवे सम्पत्ति (कुल A&B)

वर्ष

कुल दर्ज मामले

कुल पकड़े गए मामले

चोरी हुयी सम्पत्ति की कीमत

बरामद सम्पत्तिकी कीमत

गिरफ्तार व्यक्ति

2021

 299

284

6499323 

6250999 

 829

2022

449

425

6276820

5482138

1173

उपरोक्त कार्य के अलावा आरपीएफ पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को नाबालिगों को बचाने में मदद करके विभिन्न सामाजिक सराहनीय कार्य किए

वर्ष

बचाव की संख्या

लड़के

लड़कियां

2021

 385

212 

2022

649

325

Øछूटे यात्री सामान की सुपुर्दगी

वर्ष

बरामदगी की सम्पत्ति

कुल सामान

कुल सामान की कीमत

2021

1318 

 25784852

2022

2605

53403977

Øयात्रियों के खिलाफ अपराध में शामिल अपराधियों की आरपीएफ द्वारा गिरफ्तारी

वर्ष

राजकीय रेलवे पुलिस को सुपुर्दगी की संख्या

2021

263

2022

556

Øआरपीएफ द्वारा अन्य आईपीसी अपराध और अन्य अधिनियमों के तहत गिरफ्तारी

वर्ष

राजकीय रेलवे पुलिस को सुपुर्दगी की संख्या

बरामदगी सम्पत्ति की कीमत

शराब

गुटका

गांजा

चरस

ड्रग

शराब

गुटका

गांजा

चरस

ड्रग

2021

 350

9

10

3

03

1999516

639725

2707470

250000

3.0 Cr

2022

425

21

14

1

0

155675

2826191

2135770

200000

0




Source : पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 19-07-2023  


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