जुर्माने के प्रकार एवं उनकी राशि
ए) उचित पास/टिकट के बिना यात्रा(रेलवे एक्ट की धारा 138)
सजा:उसके द्वारा तय की गई यात्रा दूरी का निर्धारित साधारण एकल किराया या जिस स्टेशन से ट्रेन छूटी है, वहाँ से तय दूरी का निर्धारित साधारण एकल किराया तथा अतिरिक्त शुल्क यानी रु. 250/-
बी) धोखेबाजी से यात्रा करना(रेलवे एक्ट की धारा137)
सजा:6महीना जेल, रु. 1,000/-जुर्माना या दोनों
सी) अलार्म चेन खींचना(रेलवे एक्ट की धारा141)
सजा:12महीना जेल, रु. 1,000/-जुर्माना या दोनों
डी) विभिन्न रूप से सक्षम यात्रियों के आरक्षित कोच में यात्रा करना (रेलवे एक्ट की धारा155 (ए))
सजा:3महीना जेल, रु. 500/-जुर्माना या दोनों
ई) छत पर यात्रा करना(रेलवे एक्ट की धारा156)
सजा:3महीना जेल, रु. 500/-जुर्माना या दोनों
एफ) ट्रेसपासिंग अर्थात पटरी पार करना (रेलवे एक्ट की धारा147)
सजा:6महीना जेल, रु. 1,000/-जुर्माना या दोनों
जी) उपद्रव करना और कचरा फैलाना (रेलवे एक्ट की धारा145 (बी))
सजा:पहली बार रु. 100/- जुर्माना, दूसरी बार या इससे ज्यादा बार अपराध करने पर रु. 250/-, एक महीना जेल।
एच) पोस्टर चिपकाना (रेलवे एक्ट की धारा166 (बी))
सजा:6महीना जेल, रु. 500/-जुर्माना या दोनों
आई) दलाली(रेलवे एक्ट की धारा143)
सजा: 3 वर्ष की जेल, रु. 10,000/- जुर्माना या दोनों
जे) अनधिकृत हॉकिंग(रेलवे एक्ट की धारा144)
सजा:एक वर्ष की जेल, जुर्माने की न्यूनतम राशि रु. 1,000/-, जुर्माने की अधिकतम राशि रु. 2,000/- या दोनों