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भंडार

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पश्चिम रेलवे का सामग्री प्रबंधन भंडार विभाग द्वारा किया जाता है । प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधकभंडार विभाग के प्रमुख विभागाध्यक्ष हैं जो सीधे महाप्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं । प्रमुख मुख्य सामग्री प्रबंधककी सहायता वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी) के चार अधिकारियों द्वारा की जाती है जो  मुख्य सामग्री प्रबन्धक के रूप में पदनामित हैं ।


भंडार विभाग तीन स्तर पर कार्य करता है

प्रधान कार्यालयस्तर

डिस्ट्रिक्ट स्तर

मंडल स्तर

पश्चिम रेलवे के भंडार विभाग का संगठनात्मक चार्ट

भंडार विभाग के अधिकारियों का संपर्क विवरण

प्रधान कार्यालय के भंडार विभाग के अनुभागों का विवरण

सामग्री की खरीद के लिए भारतीय रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट


सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सेक्शन-4(1) (बी)

                                               आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा (iv) (बी) के संदर्भ में जानकारी

Item

Particular

Status

(i)


इसकेसंगठन, कार्योंऔरकर्तव्योंकाविवरण

·सामग्री प्रबंधन विभाग (पीसीएमएम कार्यालय) पश्चिम रेलवे के विभिन्न प्रकार के रोलिंग स्टॉक और अन्य संपत्तियों के रखरखाव के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की सामग्री की खरीद से संबंधित गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है।  इन कार्यों में समय पर सामग्री की खरीद और सामग्री की उपलब्धता के लिए अन्य विभाग के साथ समन्वय, विभिन्न प्रकार की स्क्रैप सामग्री की बिक्री की व्यवस्था करना शामिल है।

·भंडार विभाग के प्रमुख के रूप में प्रधान मुख्य सामग्री प्रबंधक, भंडार विभाग के कुशल कामकाज के लिए महाप्रबंधक के प्रति जिम्मेदार है।  उन्हें मुख्यालय कार्यालय और क्षेत्रीय अधिकारियों सहित डिवीजनों में विभिन्न ग्रेड के अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। (संगठन चार्ट के लिए यहां क्लिक करें)।

(ii)


इसकेअधिकारियोंऔरकर्मचारियोंकीशक्तियाँऔरकर्तव्य

·पीसीएमएम कार्यालय के अधिकारियों द्वारा निष्पादित कर्तव्य (लिंक)

(iii)

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं;

· कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न स्टोर कोड/मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।

· सामान्य प्रक्रियात्मक निर्देश भी समय-समय पर दोहराए/जारी किए जाते हैं।(click Rly Board’s site for Manuals) https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?lang=0&id=0,5,377

(iv)

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड

· कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न स्टोर कोड/मैनुअल में निहित प्रावधानों के अनुसार हैं।

(v)

नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड, जो इसके द्वारा रखे गए हैं या इसके नियंत्रण में हैं या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं;

·  रेलवे कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए कई नियम, विनियम, निर्देश, कोड, मैनुअल, अधिनियम आदि पहले ही प्रकाशित किए जा चुके हैं और उपयोग में हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/नीति रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।

(vi)

 इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण;

· रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/नीति रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती है।  (लिंक: https://indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section.jsp?id=0,1,304,366,508

(vii)

इसकी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण;


लागू नहीं.

(viii)

इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;

लागू नहीं.

(ix)

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका;

(निर्देशिका का लिंक)

(x)

इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है;

Pertains to Personal Dept.

(xi)

इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है;

लागू नहीं.

(xii)

सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है;

लागू नहीं.

(xiii)

इसके द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

लागू नहीं.

(xiv)

उसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किया गया;

सामग्री प्रबंधन विभाग में खरीद और बिक्री से संबंधित सभी कार्यों को डिजिटल रूप से अंतिम रूप दिया जाता है।  खरीद आदेश IREPS site (www.IREPS.gov.in)पर उपलब्ध हैं |

(xv)

सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटों सहित जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

लागू नहीं.

(xvi)

जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण

जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

(xvii)

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है;

-

स्टॉक आइटम बिलफॉर्म

नॉन-स्टॉक आइटम बिल फॉर्म

वेंडर रजिस्ट्रेशन संबंधी सूचना

1-दिशा निर्देश

2-वेंडर रजिस्ट्रेशन संबंधी सामान्य प्रश्न

3-एनएसआइसी रजिस्टर्ड फर्म के लिए फॉर्म

4-नॉन-एनएसआईसी रजिस्टर्ड फर्म के लिए फॉर्म

5-वेंडर डाटा फॉर्म

6-ट्रेड ग्रुप का विवरण

7-कार्य-निष्पादन के लिए प्रोफॉर्मा

8-डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए एजेंसी

        9-वेंडर रजिस्ट्रेशन/रिन्यूवल के लिए प्रक्रिया 




Source : पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 22-08-2025  


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