आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में मैकेनिकल विभाग की जानकारी |
Item | Particular | Status |
4(b)(i) | इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण | |
4(b) (ii) | अधिकारियों की शक्तियाँ और कर्त्तव्य | |
4(b) (iii) | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं | |
4(b) (iv) | अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड |
4(b) (v) | इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, निर्देश, मैनुअल और रिकॉर्ड | - नियम, विनियम, निर्देश, कोड, मैनुअल और अधिनियम पहले ही प्रकाशित हो चुके हैं और रेलवे कर्मियों द्वारा उपयोग में हैं।
- रेलवे बोर्ड द्वारा जारी निर्देश/नीतियाँ रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।
- रेलवे बोर्ड की साइट के लिए यहां क्लिक करें।
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4(b) (vi) | इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण | |
4(b) (vii) | किसी भी व्यवस्था का विवरण जो अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है | - मैकेनिकल विभाग के कर्तव्यों के निष्पादन के लिए कोई विशिष्ट सलाहकार उपलब्ध नहीं है।
- सार्वजनिक मुद्दे रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के विशेषाधिकार के अंतर्गत आते हैं।
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4(b) (viii) | इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें खुली हैं जनता या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं | - पश्चिम रेलवे के मैकेनिकल विभाग में ऐसा कोई बोर्ड, परिषद या समिति गठित नहीं है।
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4(b) (ix) | अधिकारियों की निर्देशिका | |
4(b) (x) | इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है | - यह सभी रेलवे कर्मियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय और वेतन आयोग द्वारा तय किया जाता है।
- क्षेत्रीय स्तर पर, लेखा विभाग इस मद से निपटता है।
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4(b) (xi) | इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है | |
4(b) (xii) | सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीका, आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण सहित | - पश्चिम रेलवे का मैकेनिकल विभाग किसी भी प्रकार के सब्सिडी कार्यक्रम से निपटने के लिए अधिकृत नहीं है।
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4(b) ( xiii) | इसके द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण | - यह वस्तु पश्चिम रेलवे के यांत्रिक विभाग से संबंधित नहीं है।
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4(b) (xiv) | उसके पास उपलब्ध या उसके पास मौजूद जानकारी के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में कम किया गया है | |
4(b) (xv) | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटे भी शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है | - यह वस्तु पश्चिम रेलवे के यांत्रिक विभाग से संबंधित नहीं है।
- वाणिज्यिक विभाग रेलवे यात्रियों से संबंधित मुद्दों को देखता है।
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4(b) (xvi) | मुख्य लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के नाम, पदनाम और अन्य विवरण | नाम: श्री मिशाल पद: उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/योजना एवं मुख्य लोक सूचना अधिकारी (यांत्रिक) पता: पश्चिम रेलवे मुख्यालय कार्यालय, प्रथम तल, चर्चगेट, मुंबई- 400 020 फ़ोन: 22156 (रेलवे) : 02267622156 (पी एंड टी) ईमेल - dycmeplg42@gmail.com |
4(b) (xvii) | ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें | |