4(b) (i) | संगठन का विवरण, इसके कार्य और कर्तव्य | vकार्य vसंगठनात्मक चार्ट |
4(b) (ii) | संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं ड्यूटी | संगठन के कुशल कामकाज और सामान्य शाखा के वर्किंग चार्टर में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाता है। |
4(b) (iii) | निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं; | विषयवार संबंधित डीलिंग क्लर्क फाइलों का संरक्षक होता है। वहनियमों और प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकारी का निर्णय प्राप्त करने के लिए फाइलें अपने अगले वरिष्ठ अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष प्रस्तुत करता है । |
4(b) (iv) | कार्यों के निष्पादन के लिए संगठन द्वारा निर्धारित मानदंड | फाइलों को प्रोसेस करते समय विभिन्न विषयों पर बनाए गए और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों/प्रक्रियाओं, संहिता प्रावधानों और नीति को ध्यान में रखा जाता है। |
4(b) (v) | नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो संगठन के पास हैं या संगठन के नियंत्रण में हैं या संगठन के कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग किए जाते हैं। | कृपया यहां क्लिक करें। |
4(b) (vi) | संगठन द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में आने वाले दस्तावेज़ों की श्रेणियों का विवरण | सामान्य शाखा द्वारा निपटाए गए मामलों के संबंध में समय-समय पर जारी दिशानिर्देश/अनुदेश संबंधित अनुभाग द्वारा रखे जाते हैं। |
4(b) (vii) | संगठन की नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जन सदस्यों के साथ परामर्श या उनके प्रतिनिधित्व के लिए उपलब्ध व्यवस्था का विवरण; | जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी) का गठन किया गया है और यह जोनल रेलवे स्तर पर कार्य कर रही है। विवरण के लिए कृपया यहां क्लिक करें। |
4(b) (viii) | संगठन के एक भाग के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित दो या दो से अधिक व्यक्तियों वाले बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं , या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं; | जोनल रेलवे उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति (जेडआरयूसीसी) गठित की जाती है और जोनल रेलवे स्तर पर कार्य करती है। बैठक नियमित रुप से आयोजित की जाती हैं और समिति के सदस्यों का विवरण और आयोजित बैठकों के कार्यवृत्त इस रेलवे की इंटरनेट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं जो जनता के लिए सुलभता से प्राप्य है। |
4(b) (ix) | संगठन के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका; | कृपया यहां क्लिक करें: |
4(b) (x) | संगठन के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन,इसमें इसके विनियमों में दी गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है; | vराजपत्रित पदनाम | वेतन | विभाग प्रमुख (एच ए जी) | Rs.37400-67000+10000 ग्रेड पे | उप विभाग प्रमुख (एस जी ) | Rs.37400-67000+8700 ग्रेड पे | उप विभाग प्रमुख(जे ए जी) | Rs.15600-39100+7600 ग्रेड पे | सीनियर स्केल अधिकारी | Rs.15600-39100+6600 ग्रेड पे | जूनियर स्केल अधिकारी | Rs.15600-39100+5400 ग्रेड पे | vअराजपत्रित पदनाम | वेतन | मुख्य कार्यालय अधीक्षक | Rs.9300-34800+4600 ग्रेड पे | कार्यालय अधीक्षक | Rs.9300-34800+4200 ग्रेड पे | वरिष्ठ लिपिक | Rs.5200-20200+2800 ग्रेड पे | कनिष्ठ लिपिक | Rs.5200-20200+1900 ग्रेड पे | |
4(b) (xi) | इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है; | लागू नहीं। |
4(b) (xii) | सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है; | लागू नहीं। |
4(b) (xiii) | संगठन द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण; | लागू नहीं। |
4(b) (xiv) | उपलब्ध सूचना से संबंधित विवरण इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं; | सभी फाइलें/पत्र केवल ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर ही निपटाए जा रहे हैं। |
4(b) (xv) | जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय का विवरण उनके कामकाजी घंटों सहित दिए गए हों | लागू नहीं। |
4(b) (xvi) | जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण; | जन सूचना अधिकारियों के विवरण के लिए यहां क्लिक करें। |
4(b)(xvii) | निर्धारित की जाने वालीअन्य कोई जानकारी का प्रकाशन और उसके बाद प्रत्येक वर्ष इन प्रकाशनों को अद्यतन करना; | नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। |