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ईएमयू कारख़ाना, महालक्ष्मी

 

 

आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (बी) के संदर्भ में जानकारी

मद

विवरण

स्थिति

(i)

इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण
ईएमयू वर्कशॉप महालक्ष्मी ईएमयू, मेमू कोच और टॉवर वैगनों की आवधिक ओवरहालिंग कर रही है।
 
कार्य और कर्तव्य:
1. इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स, मेमू और टॉवर वैगनों की आवधिक ओवरहालिंग और विशेष मरम्मत की योजना बनाना। आयोजन और समन्वय करना।
2. रेलवे ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएँ प्रदान करना।
3. स्थायी ऊर्जा दक्षता के साथ प्रदूषण को रोकना।
4. नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके ऊर्जा की खपत को कम करना।
5. सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए खतरों को कम करना।

(ii)

इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
अधिकारी: रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कार्य करना तथा ईएमयू/मेमू और टावर वैगन के पीओएच से संबंधित कार्य करना।
सभी अधिकारियों की ड्यूटी सूची की पहचान कर ली गई है तथा आवश्यकता पड़ने पर उसमें संशोधन किया जाएगा। ड्यूटी सूची की प्रति अनुलग्नक-I में संलग्न है।
कर्मचारी: सभी कारखाना कर्मचारियों ने मैनुअल, नियम पुस्तिकाओं और परिपत्रों में निर्दिष्ट विभिन्न नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन किया है।

(iii)

निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं
आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मैकेनिकल कोड और विभिन्न रखरखाव मैनुअल, विनिर्देशों, तकनीकी परिपत्रों, रेखाचित्रों आदि के अनुसार प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है।

(iv)

अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड
कारखाना के प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी प्रत्येक माह की 3 तारीख तक मुख्यालय कार्यालय को भेजी जाएगी।

(v)

इसके द्वारा या इसके नियंत्रण में रखे गए या इसके कर्मचारियों द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और रिकॉर्ड
सामान्य एवं सहायक नियम, नीति पत्र, विनिर्देश, तकनीकी परिपत्र, तथा आरडीएसओ और रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश।

(vi)

इसके द्वारा रखे गए या इसके नियंत्रण में मौजूद दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण
दस्तावेज़ की श्रेणी का विवरण रखरखाव मैनुअल, तकनीकी परिपत्र, विनिर्देश, चित्र और संयुक्त प्रक्रिया आदेश से संबंधित है।

(vii)

किसी भी व्यवस्था का विवरण जो नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है।
ईएमयू वर्कशॉप महालक्ष्मी मुख्य रूप से ईएमयू, मेमू और टॉवर वैगनों का पीओएच कर रहा है और जनता द्वारा किए गए सभी संशोधन या सुझाव मुख्यालय या कारशेड बीसीटी द्वारा सुझाए जाएंगे।

(ix)

इसके अधिकारियों की निर्देशिका
अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न

मद

विवरण

स्थिति

(xiv)

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण
लागू नहीं

(xv)

नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए गए पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल हैं।
लागू नहीं

(xvi)

मुख्य लोक सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम और अन्य विवरण
लागू नहीं

(xvii)

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अपडेट करें
लागू नहीं




Source : पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 30-05-2025  


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