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संरक्षा

संरक्षा विभाग 


रेलवे संरक्षा  समीक्षा समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "संरक्षा विभाग को मुख्यतः उत्प्रेरक की भूमिका निभानी चाहिए और रेलगाड़ियों के संचालन के लिए ज़िम्मेदार प्रत्येक कार्यकारी विभाग को संरक्षा  निगरानी का दायित्व स्वयं उठाना चाहिए। मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना  चाहिए और इसके लिए सटीक कारणों/उपचारों का पता लगाने हेतु गहन तकनीकी कार्य आवश्यक है। इसके बाद सक्रिय निवारक कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए और उसका निरंतर पालन किया जाना चाहिए। प्रत्येक विभाग में इस विषय में भागीदारी की भावना विकसित करनी होगी।" रेलवे संरक्षा  समीक्षा समिति ने रेलवे में संरक्षा  संगठन की प्रभावशीलता की समीक्षा करते हुए यह भी सिफारिश की है कि संरक्षा  विभाग को व्यापक बनाया जाना चाहिए और यातायात, सिविल इंजीनियरिंग, यांत्रिक, सिग्नलिंग और विद्युत विभागों से उपयुक्त अधिकारियों को सभी स्तरों पर संरक्षा  अधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। बोर्ड ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। यह भी निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक ज़ोन के मुख्यालय में प्रधान मुख्य संरक्षा  अधिकारी पाँच प्रमुख विभागों में से किसी एक से नियुक्त किया जा सकता है। तदनुसार, 2003 में क्षेत्रीय रेलवे में संरक्षा  संगठन को व्यापक बनाने के निर्देश जारी किए गए थे।

मुख्यालय स्तर पर, संरक्षा  संगठन का नेतृत्व   प्रमुख  मुख्य संरक्षा  अधिकारी करता है, जो सीधे महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है। पीसीएसओ को पांच उप मुख्य संरक्षा  अधिकारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जिनमें से प्रत्येक पांच प्रमुख विभागों अर्थात यातायात, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिग्नल एवं दूरसंचार विभागों से एक-एक अधिकारी होते हैं।

Information of Safety Department  in reference to Section (iv) (b) of RTI ACT 2005

आरटीआईअधिनियम 2005 कीधारा (iv) (बी) केसंदर्भमेंसंरक्षाविभागकीजानकारी

Item

Particular

Status

(i)

संगठन का विवरणइसके कार्य और कर्तव्य।

संरक्षा संगठन का नेतृत्व प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी करतेहैं, जो सीधे महाप्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं। पीसीएसओ को  पाँच उप मुख्य संरक्षा अधिकारी सहायता प्रदान करते हैं,  जिनमें से प्रत्येक पाँच प्रमुख विभागों, अर्थात यातायात , सिविल, यांत्रिक, विद्युत और सिग्नल एवं दूर-संचार विभागों से एक-एक होता है।संरक्षा विभाग मुख्य रूप से सभी रेल दुर्घटनाओं, असामान्य,  दुर्घटना संबंधी जाँच और डीएआर मामलों, दुर्घटना के आकड़े /विश्लेषण, आपदा प्रबंधन योजना, संरक्षा अभियान, संरक्षा लेखा परीक्षा/निरीक्षण, संरक्षा समीक्षा बैठकें, संरक्षा कार्य योजनाआदि से संबंधित है।

Click for Safety Organisation Chart.    

(ii)

विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य ।

विवरण उपलब्ध है

Link

(iii)

पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया l

कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित प्रक्रिया/मानदंड विभिन्न संहिताओं/मैनुअलों में निहित प्रावधानों के अनुसार

(iv)

कार्यों के निष्पादन के लिए निर्धारित किए गए मानदंड ।

(v)

नियम, विनियमनिर्देशनियमावली और रिकॉर्डजोजिस के पास होया जिसके नियंत्रण में हो या जिन कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निष्पादन के लिए उपयोग किया जाता हो l

1. Zonal Disaster Management Plan-2025 -                                               

    (Part –I  and Part II) -  Clik the link.

 

2.  Accident Manual – Click the link.      

(vi)

दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो जिसके पास हो या जिसके नियंत्रण में हो l

रेल परिचालन की संरक्षा से संबंधित रेलवे बोर्ड नीति परिपत्र/पत्र/जेपीओ।

(vii)

नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के सम्बंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा किए गए अभ्यावेदन के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण।

लागू नहीं

(viii)

इसकेप्रत्येकअधिकारीऔरकर्मचारीद्वाराप्राप्तमासिकपारिश्रमिक, जिसमेंइसकेविनियमनमेंप्रदत्तक्षतिपूर्तिप्रणालीभीशामिलहै |

लागू नहीं

(ix)

अधिकारियों और कर्मचारियों की डाइरेक्टरी।

संरक्षा अधिकारियों की निर्देशिका के लिए 

click  the link.

(x)

इसके प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिकजिसमें इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है ।

यह वित्तमंत्रालय और रेल मंत्रालयद्वारा अधिकारियों और कर्मचारियों के निर्दिष्ट ग्रेड के लिए तय किया जाता है।यह मद लेखा विभागद्वारा निपटाई जाती है।

(xi)

इसकी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजटजिसमें सभी योजनाओंप्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया है ।

लागू नहीं

(xii)

सब्सिडी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का तरीकाआवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण सहित ।

पश्चिम रेलवे का संरक्षा विभाग किसी भी प्रकार के सब्सिडी कार्यक्रम से संबंधित नहीं है।

(xiii)

इसके द्वारा दी गई रियायतेंपरमिट या प्राधिकरण प्राप्तकर्ताओं का विवरण ।

लागू नहीं

(xiv)

किसी इलेक्‍ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्‍योरेजो उसको उपलब्‍ध हो या उसके द्वारा धारित हो ।

विवरण उपलब्ध है 

www.wr.indianrailways.gov.in

(xv)

जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरणजिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कामकाजी घंटे भी शामिल हैंयदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया है ।

पश्चिम रेलवे की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध है। संरक्षा विभाग से संबंधित सार्वजनिक उपयोग के लिए कोई पुस्तकालय या वाचनालय उपलब्ध नहीं है।

(xvi)

जनसूचना अधिकारियों के नामपदनाम और अन्‍य विवरण ।

संरक्षा विभाग के सीपीआईओ और पीआईओ का विवरण,

Click the link.

(xvii)

ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती हैऔर उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें ।

सूचना समय-समय पर अद्यतन की जाती है तथा पश्चिमी रेलवे साइट पर उपलब्ध रहती है।

Click here for the Western Railway site.





Source : पश्चिम रेलवे CMS Team Last Reviewed : 07-08-2025  


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